Saturday, 23 September 2017

KCCB बैंक भर्ती को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला



हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में विभिन्न श्रेणियों के 216 पदों के लिए होने वाली भर्ती से जुड़े मामले में अपने स्थगन आदेशों से रोक हटा दी है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए बैंक को यह छूट दे दी है कि वह इन पदों पर होने वाली नियुक्ति को अंतिम रूप दे सकता है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति याचिकाओं पर होने वाले अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगी। मामले पर सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

इस मामले में हाइकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित कर रखे थे कि भर्ती प्रक्रिया बेशक जारी रखी जाए लेकिन इन्हें अंतिम रूप केवल कोर्ट की इजाजत से ही दिया जाएगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों का उल्लेख नियुक्ति पत्रो में विशेष तौर पर अंकित किया जाए.

याचिकाओं में ये लगाया गया है आरोप

दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि केसीसी बैंक की भर्ती परीक्षा का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को दरकिनार कर किया गया है। आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) 12 फीसदी से ज्यादा हैं तो वह बैंक न तो कोई नई शाखा खोल सकता है और न ही कोई नई भर्ती कर सकता है।
आरोपों के अनुसार वर्तमान में केसीसी बैंक का एनपीए 15.29 फीसदी है। ऐसे में नई भर्ती करना कानूनी तौर पर गलत है। इसके अलावा पहले से ही रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी ने आदेश जारी कर रखा है कि केसीसी बैंक से जुड़ी कोई भी भर्ती आईबीपीएस, अधीनस्थ चयन बोर्ड या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। लेकिन इस आदेश को भी नजरअंदाज कर भर्ती की जा रही है।

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